राजनांदगांव(दैनिक पहुना)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेष कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि विवाह 25 दिसंबर2018 को सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार गोलकुंडा हैदराबाद निवासी भरत मामिदी के साथ हुई थी, शादी के कुछ दिन बाद इसके परिवार वालों ने दहेज मे एक किलो सोना एवं 15 लाख रूपये की मांग को लेकर आये दिन गाली गलौज कर शारीरिक एवं मानसिक व आर्थिक रूप से व जान से मारने की धमकी देकर प्रताड़ित करने की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 701/2022 धारा 498 ए,294,323,506, 34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना किया गया। मामला महिला प्रकृति का होने से हालात की जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस टीम बसंतपुर के द्वारा आरोपी भरत कुमार मामिदी पिता अशोक कुमार मामिदी उम्र 32 ,अशोक कुमार मामिदी पिता कमल कुमार मामिदी उम्र 66,साबिदा मामिदी पति अशोक कुमार मामिदी उम्र 60 सभी साकिनान 81-302/ए/44 विवेकानंद नगर वर्ली हाईस्कुल गोलकुण्डा हैदराबाद तेलंगाना को पुलिस अक्षिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा, महिला प्र0आर0 मेनका साहू, म0आर0 ममता टोप्पो की सराहनीय योगदान रहा।