नशे के सौदागरों की 1.5 करोड़ की संपत्ति सीज, साफेमा कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

बिलासपुर. बिलासपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों की डेढ़ करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है. मुंबई के साफेमा कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है. सकरी मसिरगिट्टी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, मामले में एन्ड टू एन्ड कार्रवाई करते हुए मुंबई सफेमा कोर्ट में प्रकरण भेजा गया था. (बिलासपुर- नशे के सौदागरों की 1.5 करोड़ की संपत्ति सीज)

दरअसल, सकरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चोरभठ्ठीखुर्द निवासी कांति पांडे और उसके सहयोगी ओडिशा निवासी दीपक गंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. आरोपी दीपक गंडा से 2.50 लाख रुपए जब्त किया गया था. एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर आरोपी कांति पांडे की संपत्ति जांच की गई. पता चला कि उसने नशे काली कमाई से 15 लाख का मकान और 21 लाख का जमीन खरीदा है. इसी तरह सिरगिट्टी ने आरोपी अजय चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जांच में उसके द्वारा नशे के काली कमाई से पत्नी और एक अन्य महिला के नाम पर सिरगिट्टी आवासपारा और टिकरापारा में जमीन खरीदकर मकान बनाया है. पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति की जानकारी बनाकर मुंबई साफेमा कोर्ट में प्रकरण बनाकर पेश किया था. साफेमा कोर्ट ने आरोपियों की डेढ़ करोड़ रुपए की संपत्ति को अवैध घोषित कर फ्रीज करने का आदेश पारित किया गया है. पुलिस ने नशे के सौदागरों की संपत्ती को सीज कर लिया है.

दोनों मामले में उत्कृष्ट विवेचना करने पर एसएसपी रजनेश सिंह ने सकरी थाना के एएसआई सुरेन्द्र तिवारी और सिरगिट्टी थाना के विवेचक प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह को 500-500 रुपए नकद ईनाम देकर पुरस्कृत किया है.

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