राजनांदगांव। बीते 11 दिसंबर को रात्रि करीबन 2 -3 बजे के मध्य प्रार्थी जब अपने परिवार सहित घर में सोये हुए थे तब आरोपियों ने उसके घर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिये थे जिससे घर के सामने के दरवाजा वं अंदर का पर्दा जल गया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 436 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने से पुलिस अधीक्षक ]मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी का अवलोकन कर रात्रि में घटनास्थल के आसपास घुमते दिखे संदेहियो के संबंध में लगातार पुछताछ की गयी मुखबीर की सूचना पर रात्रि में घुम रहे संदेही आरोपीगण (01) लोकेश यादव पिता संतराम यादव उम्र 22 साल, (2) आयुश रनसुरे पिता बीरबल रनसुर उम्र 20 साल साकिनान स्टेशनपारा पुलिस चौकी चिखली को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर संतोष जनक उत्तर नही दे रहे थे जिस पर तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कडाई व हिकमत अमली से पुछताछ करने पर आरोपीगण ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा थाने में शिकायत करने से क्षुब्ध होकर रंजिश रखते हुए बदला लेने के उदेश्य से उसके दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगाये है, आरोपीगण द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफतार कर वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उनि नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टण्डन, प्र0आर0 संतोष मिश्रा, अरूण नेताम, आर0, लकेश्वर निराला, देवेन्द कुमार, सिन्धु सिन्हा, नागेश्वर साहू एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।