प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा में एमबीबीएस सीटों के उम्मीदवारों को धोखा देने के एक मामले में आरोपी रघुनाथ बेहरा, उसके साथी सौम्यकांत मोहंती और उनके रिश्तेदारों से संबंधित 58.15 लाख रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच एजेंसी के एक बयान के अनुसार, इन संपत्तियों में 12.15 लाख रुपये की बैंक बैलेंस और 46 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है और इन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया था।
ईडी ने आरोपी रघुनाथ बेहरा और अन्य के खिलाफ अपराध शाखा, सीआईडी, ओडिशा पुलिस द्वारा दायर विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और चार्जशीट के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि प्रबंधन कोटे के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल (एमबीबीएस) सीटें उपलब्ध कराने का झूठा वादा किया गया था। बयान में कहा गया है कि सौम्यकांत मोहंती और उनके सहयोगी ने प्रबंधन कोटे के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें उपलब्ध कराने के झूठे आश्वासन पर कई निर्दोष उम्मीदवारों को धोखा देने और इस तरह अपराध की आय अर्जित करने के संबंध में आरोप लगाया है।
जांच एजेंसी के बयान में कहा गया है कि अपराध की उक्त आय से 58.15 लाख रुपये की कुर्क की गई संपत्तियां आरोपी रघुनाथ बेहरा, सौम्यकांत मोहंती और उनके रिश्तेदारों के कब्जे में पाई गई हैं। मामले की आगे की जांच चल रही है।