Elon Musk: एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार (Government of India) के खिलाफ मुकदमा दायर की है। एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में एक्स ने कहा कि भारत सरकार IT एक्ट का हवाला देकर कॉन्टेंट ब्लॉक कर रही है। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कॉन्टेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है।
कंपनी ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। कंपनी के अनुसार प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 79 (3) (बी) का उपयोग एक गैरकानूनी पैरेलल कॉन्टेंट-ब्लॉकिंग सिस्टम बनाता है और यह 2015 में श्रेया सिंघल मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। जिसमें कहा गया था कि कॉन्टेंट को केवल सक्षम अदालत के आदेश या धारा 69 ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही ब्लॉक किया जा सकता है।
एक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 69ए केवल विशिष्ट कारणों, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में कॉन्टेंट ब्लॉक करने की अनुमति देती है। इसके लिए बकायदा एक रिव्यू प्रॉसेस की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, धारा 79(3)(बी) में कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं और यह धारा अधिकारियों को उचित जांच के बिना कॉन्टेंट ब्लॉक करने की अनुमति देता है। कंपनी ने कहा है कि आईटी एक्ट की यह धारा भारत में सेंसरशिप को बढ़ावा दे रही है।
यह मामला ऐसे समय में हुआ है जब केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प से उसके एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) को लेकर सवाल पूछे हैं। ग्रोक कई सवालों के जवाब में गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे लेकर भारत सरकार ने कंपनी से स्पष्ट जवाब मांगा है।
