रायगढ़। रायगढ़ पुलिस को साइबर ठगी में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है. दरअसल जिले के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध ऑनलाइन ठगी के मामलों में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिये पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के कुशल मार्गदर्शन, एडिशनल एसपी संजय महादेवा के पर्यवेक्षण पर सायबर सेल व थाना के स्टाफ की गठित अलग-अलग पुलिस टीमें पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में दबिश दिया जा रहा है जिसमें पुलिस को थाना कोतवाली, थाना लैलूंगा एवं थाना पुसौर के मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिले की एक टीम अभी भी दिगर प्रांत में आरोपियों की पतासाजी पर है।
सीएसपी रायगढ़ अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में गठित 15 सदस्यीय टीम द्वारा करीब एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न ठिकानों पर दबिश के क्रम में अंतर्राज्यीय साइबर ठगों गिरोह के मूल ठिकाने पर सुनियोजित तरीके से छापेमार कार्यवाही किया गया है, जिसमें पुलिस टीम के हाथ ऑनलाइन ठगी के गोरख धंधे में शामिल आरोपित 8 युवक और 14 युवती हाथ आये हैं । रायगढ़ की पुसौर पुलिस द्वारा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोलकाता के न्यायालय से थाना पुसौर के ऑनलाइन ठगी मामले में वांछित इन 22 आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी पेश किया गया जिसमें 8 आरोपी युवकों का माननीय न्यायाधीश द्वारा ट्रांजिट रिमांड दिया गया तथा 14 आरोपित युवतियों को सशर्त अंतरिम बेल का लाभ देकर ट्रांजिट रिमांड खत्म होने की अवधि के पूर्व रायगढ़ न्यायालय में उपस्थित होने आदेश दिया गया है । सभी 22 आरोपियों को पुसौर के धोखाधड़ी मामले में न्यायिक रिमांड पर पेश किया जावेगा ।
थाना पुसौर का पंजीबद्ध अपराध का संक्षिप्त विवरण- जानकारी के मुताबिक थाना पुसौर के अपराध क्रमांक 357/2022 धारा 420 आईपीसी के प्रार्थी आदित्य मिश्रा निवासी ग्राम महलोई थाना पुसौर द्वारा थाना पुसौर में 8 सितंबर 2022 को एक लिखित आवेदन देकर धोखाधड़ी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिसके अनुसार उसे अगस्त माह में 3 अलग-अलग मोबाईल नंबरों से अज्ञात व्यक्ति (साइबर ठग) कॉल कर गांव में एयरटेल कंपनी का टावर लगाने के संबंध में चर्चा कर घर व प्लाट चाहिये बोला था और घर व प्लाट के एवज में प्रति माह 15,000 रूपये किराया व बोनस तौर पर 15 लाख रूपये एक साथ देने का लालच दिये थे । ऐसा कहकर ठगों ने डाक्यूमेंट्स तैयार करने, इंश्युरेंस, NOC व मटेयिल के लिए रूपये जमा करना होगा कहकर कुल 1,82,460 रूपये जमा कराकर धोखाधड़ी किया गया था ।