बिलासपुर। दीपक कुमार झा द्वारा कार्यालय के सभाकक्ष में विभिन्न मामलों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए बैठक लेकर राजपत्रित अधिकारियों, थानों एवं चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए करहीबाजार पुलिस ने सायबर सेल की मदद से धारा 420 भादवी के मामले में फरार 02 आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया है।
शत्रुहन साहू के लड़के राजू साहू की नौकरी हाईकोर्ट बिलासपुर में बाबु के पद पर लगाने का झांसा देकर प्रार्थी शत्रुहन साहू से 500000/रूपयें छलपूर्वक सलीम खान एवं गौरव जोशी द्वारा रकम प्राप्त किया गया तथा नारायण ध्रुव एवं दुकलहा ध्रुव द्वारा उक्त झांसा देने में सलीम खान एवं गौरव जोशी का सहयोग किया गया तथा गौरव जोशी द्वारा उक्त 5 लाख रूपयें के एवज में नौकरी नही लगाने की बात पर एक आईसीआईसीआई बैंक पचपेड़ी नाका रायपुर का चेक क्रमांक 020895 एकाउण्ट नंबर 134601501766 प्रार्थी शत्रुहन साहू को दिया गया जो बैंक में उक्त खाते पर रकम नही होना पाया गया। कि शत्रुहन साहू के लिखित आवेदन पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध अप.क. 153/2018 धारा 420,34 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपियान (1.) नारायण ध्रुव पिता गीतुराम ध्रुव उम्र 29 साल साकिन सोनाडीह केंवट मोहल्ला चौकी करहीबाजार (2.) रामकुमार ध्रुव उर्फ दुकलहा धु्रव पिता स्व. रत्नु राम धु्रव उम्र 39 साल साकिन कोसमंदी गौरा चौक थाना पलारी को दिनांक 05.04.2018 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। तभी से आरोपी गौरव जोशी और सलीम खान फराक थे। मामले में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी हितेश जंघेल के नेतृत्व में प्रआर. वरूण कुमार साहू, आरक्षक विकास कुर्रे एवं सायबर सेल टीम प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा, आरक्षक कुमार जायसवाल, महिला आरक्षक नेहा तिवारी की मदद से फरार आरोपी (1.) गौरव जोशी उर्फ गोलू (2). सलीम खान को रायपुर से गिरफ्तार किया गया । आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी गौरव जोशी थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर के अपराध में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने पर 02 वर्ष की सजा काट चुका हैं।