गिरवी रखी संपत्ति को बेचकर लाखों की धोखाधड़ी,आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

राजनांदगांव। फायनेंस कंपनी में गिरवी रखी गई संपत्ति को धोखाधड़ी से बेचकर खरीदारों के साथ ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अमित पुष्करनाथ ठाकुर निवासी आशीर्वाद कॉलेनी कौरिनभांठा ने दलाल डिकेश्वर कुमार साहू पिता रिघु राम साहू के माध्यम से प्रार्थी से संपर्क कर अपना आशीर्वाद कॉलोनी कौरिनभांठा पटवारी हल्का नंबर 38, खसरा नंबर 496/87 रकबा 01.004 हे0 भूमि को दिखाते हुए मकान को 12 लाख रूपये में बेचना है कहकर सौदा करते हुए अपने भाई की तबियत खराब होने और ईलाज के लिए रकम की आवश्यकता होना बताकर प्रार्थी से 07 लाख रूपये बयाना राशि मांगने पर प्रार्थी चेक के माध्यम से आरोपी अमित पुष्करनाथ ठाकुर को बयाना राशि देते हुए गवाहो के समक्ष 7 अक्टूबर 2024 को बिक्रीनामा तैयार करवाया और आरोपी द्वारा सौदाशुदा बाकी रकम 05 लाख रूपये 15 माह के भीतर देकर सौदाशुदा मकान का रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकता है। कुछ दिन पहले प्रार्थी जब उक्त मकान में जाकर देखा कि सौदाशुदा मकान के दरवाजे पर चोला मण्डल फायनेंस कंपनी का नोटिस चस्पा था जिसे देखने पर प्रार्थी को पता चला कि अमित पुष्करनाथ ठाकुर के द्वारा 20 लाख रूपये का होम लोन लिया है। जिससे उक्त मकान को गिरवी रखा है। और अमित उस लोन का किश्त नही पटा रहा है। जिसके कारण चोला मण्डम फायनेंस कंपनी के द्वारा सौदाशुदा मकान का लोन 2058930/रूपये बकाया है एवं उक्त मकान को चोला मण्डलम फायनेंस कंपनी द्वारा कुर्की करने की चेतावनी दिया गया है। इस प्रकार आरोपी द्वारा प्रार्थी से गिरवीशुदा मकान को धोखाधडी करने की नियत से प्रार्थी को बिक्री कर 07 लाख रूपये लेकर फरार हो गया था।

थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 295/2025 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।  निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में टीम गठित कर फरार आरोपी के हर संभव ठिकाने का पता साजी की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुआ फरार आरोपी कमल विहार लालपुर, रायपुर में निवासरत् होने की सूचना पर टीम रवाना कर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

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