खुशखबरी! पीएफ से घर खरीदना होगा आसान, अब निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत तक की रकम

डिजिटल डेस्क। नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (Employment Provident Fund) के नियमों में बदलाव किए हैं। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अब पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा।

EPF स्कीम के पैरा 68-PD के अंतर्गत अब ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से 90 प्रतिशत तक का पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, यह रकम सिर्फ नया घर खरीदने, निर्माण कार्य या घर की किश्तें चुकाने की शर्त पर ही निकाली जा सकती है।

क्या हुए बदलाव?

EPF के नए नियम में पैसे निकालने की समयसीमा भी घटा दी गई है। पहले पीएफ अकाउंट खुलने के 5 साल बाद ही इसका पैसा निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। वहीं, पहले घर खरीदने के लिए सिर्फ 36 महीने तक का ही पीएफ निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे भी बदलकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

EPFO के बड़े एलान

UPI और ATM से निकलेगा पैसा

जून 2025 से किसी आपात स्थिति में यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपये तक निकाला जा सकता है।

ऑटो सेटेलमेंट लिमिट बढ़ी

पीएफ की ऑटो सेटेलमेंट लिमिट पहले 1 लाख रुपये तक ही थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

सत्यापन मापदंड घटाए

पीएफ का पैसा निकालने के लिए 27 सत्यापन मापदंडों पर खरा उतरना होता था, जिसे घटाकर 18 कर दिया गया है।

पैसे निकालना आसान हुआ

पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है। खासकर शादी, इलाज और पढ़ाई के लिए लोग आसानी से पीएफ की रकम निकाल सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है।

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