रायपुर। राज्य सरकार ने मंत्रालय के कर्मचारियों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए अर्जित वेतन (Advanced Salary) के विरुद्ध ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।
बिना ब्याज अग्रिम वेतन की सुविधा
नई योजना के तहत शासकीय सेवक अपने माह के दौरान अर्जित वेतन का एक हिस्सा बिना ब्याज के अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों को आकस्मिक खर्चों में राहत मिलेगी और उन्हें बाहरी स्रोतों से कर्ज लेने की आवश्यकता कम होगी।
कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण
इसके अलावा, कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण भी ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि यह योजना लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसे अब लागू किया गया है।
भविष्य में बढ़ेंगी सुविधाएं
कार्यक्रम में ऋषभ पाराशर ने जानकारी दी कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत होम लोन और शिक्षा ऋण जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।
डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता
संचालक कोष व लेखा पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि कर्मचारी रिफाइन एप के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कार्मिक संपदा और रिफाइन एप के बीच एकीकृत व्यवस्था की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय होगी।


