मुंबई। सरकार ने साइबर ठगों पर करारा प्रहार किया है. देश के सभी बैंकों में 1 अप्रैल से आरटीजीएस-एनईएफटी पेमेंट में रिसीवर का नाम देख सकेंगे.
रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ग्राहकों को गलती से बचाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए लेन-देन शुरू करने से पहले बैंक खाते का नाम सत्यापित करने की सुविधा विकसित करने को कहा है.
अभी ‘लुकअप सुविधा’ में यूपीआई और आईएमपीएस में पेमेंट शुरू करने से पहले पाने वाले के नाम को सत्यापित करने की सुविधा है.
आरबीआई के निर्देश के अनुसार, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बैंक में ये सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही, लाभार्थी खाता नाम ‘लुकअप सुविधा’ ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जानी चाहिए.