गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार सख्त : सात साल तक की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान,जानिए नए नियम…

रायपुर. छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी. गैर जमानती अपराध माना जाएगा. अवैध परिवहन पाए जाने पर सात साल तक की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर भी खराब होगा.

आदेश में कहा गया है कि ⁠अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी. ⁠परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फलैक्स लगाने की अनिवार्यता होगी. अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी. गाड़ी मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

गौ वंश के अवैध परिवहन को रोकने जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति होगी. ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे. अवैध परिवहन के पुराने प्रकरणों को जिलेवार एकत्रित किया जाएगा. आदतन अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा. उन रास्तों पर भी निगरानी कड़ी होगी, जहां से अवैध परिवहन किया जाता रहा है. यदि नियम विरूद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया, इस बीच के सभी पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टीप दर्ज की जाएगी. अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता पर कठोर कार्रवाई होगी.

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