सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे (GST compensation) के लिए 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों को अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये है, जिसमें 2022-23 के दौरान 17,000 करोड़ रुपये की राशि शामिल है.
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल कर संग्रह केवल 72,147 करोड़ रुपये है. शेष 43,515 करोड़ रुपये केंद्र (Central government) द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इसके साथ ही केंद्र ने मुआवजे के भुगतान (Central government paid compensation) के लिए राज्यों को इस साल मार्च (March) के अंत तक प्राप्त होने वाली अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम (payment of compensation) रूप से जारी कर दी है.”
👉 Centre releases Rs. 17,000 crore of GST compensation to States/UTs
👉 Total compensation released to the States/UTs so far during FY 2022-23 is Rs. 1,15,662 crore
Read more ➡️ https://t.co/72V9kXtIib
(1/2) pic.twitter.com/ctLcqAmPFH
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 25, 2022
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1.15 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं. यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय, वित्तीय वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक खर्च किए जाते हैं.
बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 24 नवंबर 2022 को अप्रैल से जून 2022 के बकाया जीएसटी के मुआवजे के तौर पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की. बयान में कहा गया है कि इस राशि को मिलाकर एक रुपये, चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
केंद्र सरकार (central government) ने बकाया जीएसटी मुआवजे (GST compensation) के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष (current financial year) में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी (1.15 lakh crore released) किए जा चुके हैं. राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ मदों पर उपकर लगाया जाता है. उपकर की राशि क्षतिपूर्ति कोष में जमा कर दी जाती है.