Zomato Receives GST Notice: फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को 8.57 करोड़ रुपये से ज्यादा के जीएसटी ऑर्डर मिले हैं. गुजरात राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में कंपनी को यह आदेश जारी किया है.
जोमैटो ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि आदेश में कंपनी को 4,11,68,604 रुपये का जीएसटी चुकाने को कहा गया है. इसके साथ ही उन्हें 4,04,42,232 रुपये का ब्याज और 41,66,860 रुपये का जुर्माना भी भरने को कहा गया है. कुल रकम 8,57,77,696 रुपये है. यह आदेश जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के बाद आया है.
कंपनी ने कम जीएसटी चुकाया (Zomato Receives GST Notice)
जोमैटो ने कहा कि जीएसटी आदेश सीजीएसटी अधिनियम 2017 और जीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि ऑडिट में पाया गया कि कंपनी ने अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और जीएसटी का कम भुगतान किया. इसी के चलते यह जीएसटी आदेश जारी किया गया है.
Zomato जीएसटी आदेश को चुनौती देगा
जोमैटो का कहना है कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में उसने संबंधित दस्तावेजों, सर्कुलर आदि के साथ सभी मुद्दों पर चीजें स्पष्ट कर दी थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने आदेश पारित करते समय उन पर पूरी तरह से विचार नहीं किया. ज़ोमैटो ने आगे कहा कि वह इस आदेश को उचित अधिकारियों के समक्ष चुनौती देगा.
शुक्रवार (15 मार्च) को जोमैटो के शेयर 4.68% की बढ़त के साथ 159.90 रुपये पर बंद हुए. कंपनी का मार्केट कैप 1.39 लाख करोड़ रुपये है. पिछले एक साल में इस शेयर ने अपने निवेशकों को 191.26% का रिटर्न दिया है.