नई दिल्ली: गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा करे मामले में आरोपी कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी है. बता दें कि हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए दोषी ठहराए जाने के गुजरात हाईकोर्ट से फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सजा निलंबित करने की मांग की थी. हार्दिक के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि सजा के नाम पर चुनाव लड़ने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है. वे 2019 में एक बार चुनाव लड़ने का मौका गवां चुके हैं. हार्दिक पटेल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल कोई गंभीर किस्म के हत्यारे नहीं हैं, पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है.