राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला…

सुल्तानपुर. एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में परिवादी और गवाह दोनों की अनुपस्थित के कारण सुनवाई टल गई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च तय की है. इससे पहले राहुल गांधी के अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी.

बता दें कि पूरा मामला 2018 का है. जब भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. 5 साल तक कोर्ट में चली कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की गैर-हाजिरी के कारण दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था. फरवरी 2024 में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और 25-25 हजार रुपये के 2 मुचलकों पर जमानत प्राप्त की थी.

26 जुलाई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया था और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था. पिछले कुछ महीनों में विभिन्न कारणों से सुनवाई टलती रही है. 16 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण और 10, 22 जनवरी को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी.

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