Modi surname issue : सूरत की कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी. राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनको सुनाई गई सजा पर रोक लगाने और उनको दोषी ठहराने के खिलाफ सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज दोपहर दो बजे के बाद होने की संभावना है. बीते हफ्ते शनिवार को राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात एचसी को बताया कि जिस अपराध के लिए कांग्रेस नेता को अधिकतम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, वह उतनी गंभीर प्रवृति का नहीं था और न ही इसमें कोई ऐसी अनैतिक बात कही गई थी, जिसमें किसी तरह की अनैकिकता शामिल हो.
सिंघवी ने कहा, जैसे कि अगर निर्वाचन आयोग राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद वहां उपचुनाव कराता है तो यहां से मामला जीत लाने के बावजूद उन चुनावों के परिणामों को अनडन नहीं किया जा सकता है. सिंघवी ने पूछा अगर यह स्थिति उनके (राहुल) दोष को निलंबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर किसी के पास भी कोई और अतिरिक्त परिस्थितियां नहीं हो सकती है. राहुल गांधी को मार्च में उनकी लोकसभा की सदस्यता से तब अयोग्य ठहरा दिया गया था जब उनको सूरत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2019 के मामले में उनकी टिप्पणी, ‘सभी चोरों के मोदी सरनेम क्यों हैं’ पर दोषी पाते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.