Hemant Soren Money Laundering Case: झारखंड जमीन घोटाले (Jharkhand Land Scam Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Former CM Hemant Soren) को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया। मंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका डाली है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से मना कर दिया।
जेएमएम नेता सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी एक जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। वह 2 जून को सरेंडर कर देंगे। इस पर ईडी ने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। चुनाव रिहाई का आधार नहीं हो सकता।
वहीं, कोर्ट ने तत्काल राहत से मना करते हुए कहा कि ईडी सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करे। अब मामले पर मंगलवार, 21 मई को सुनवाई होगी। झारखंड में एक दौर का मतदान हो चुका है. आगे 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान है।
आज जब मामला उठाया गया तो ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने समय मांगा। पीठ ने एएसजी से अंतरिम जमानत की एप्लिकेशन के बारे में पूछा। इसके जवाब में एएसजी ने कहा कि सोरेन को बहुत पहले (31 जनवरी) गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के चार चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं।
क्या है पूरा मामला
दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के तीन मई के आदेश को चुनौती दी है।