Rooh Afza Controversy: बाबा रामदेव (Baba Ramdev) के रूह अफजा पर ‘शरबत जिहाद’ (sharbat jihad) वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt) ने कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने कहा, यह बयान अनुचित है और अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। इस बयान का इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।
दरअसल हमदर्द बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में आज मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के ‘शरबत जिहाद’ वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा किबाबा रामदेव का बयान अनुचित है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव द्वारा दिए गए ‘शरबत जिहाद’ संबंधी बयान पर सख्त नाराजगी जताई और इसे अनुचित और अदालत की चेतना को झकझोरने वाला करार दिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। हमदर्द की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। रोहतगी ने दलील दी कि बाबा रामदेव का बयान हेट स्पीच के दायरे में आता है. यह बयान धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाला है।
हमदर्द ने हाई कोर्ट में क्या कहा
हमदर्द की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि यह मामला सिर्फ ‘रूह अफ़ज़ा’ की छवि को धूमिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे जाकर यह एक साम्प्रदायिक विभाजन पैदा करने वाला मामला भी बनता है। वकील ने दलील दी कि बाबा रामदेव का यह बयान सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाला है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने रामदेव के वकील को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए कहा। दोपहर 12 बजे कोर्ट फिर इस मसले पर सुनवाई करेगा।