हाईकोर्ट ने महार,मेहर,मेहरा समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिया निर्देश

राजनांदगांव। अब जारी होगा महार जाति का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का लाभ हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2022 का पालन करने का जारी किया निर्देश *जाति प्रमाण पत्र ईश्वरी चापडी ध.प. कृष्णा चापडी जाति महार निवासी ग्राम-मुरदण्डा-तह. उसूर, जिला-बीजापुर छत्तीसगढ़ ने अपने बच्चों के जाति प्रमाण के लिये 23 जुलाई 2020 को लवकुमार रामटेके अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मो. 9827480450 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन लगाया था.
आवेदन के साथ वंशावली में परिवार के अन्य सदस्यों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र होने से तथा ग्रामसभा अनुमोदन महार जाति का लगाया साथ ही असमर्थता ग्यापन लगाया था. जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भोपालपटनम/उसूर, ने 01 अगस्त 2020 को आवेदन 1950 के रिकार्ड की मॉग कर अस्वीकृत कर दिया था. छत्तीसगढ़ शासन ने 18 जनवरी 2022 को राष्ट्रपतीय अधिसूचना 1950 में छत्तीसगढ़ राज्स के लिये अनुसूचित जाति के सरल क्रमांक 33 में अधिसूचित महार, मेहर, मेहरा जाति के लोगों जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है. इसी आधार पर कोर्ट पर तर्क दिये गये, माननीय न्यायाधीश ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/उसूर/ बीजापुर को 4 माह में आवेदन का निराकरण करने का आदेश जारी किया.

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