अमृत मिशन योजना का नल कनेक्शन नहीं देने पर शासन, कलेक्टर सहित निगम को हाईकोर्ट की नोटिस जारी- रामटेके

मामला नगर पालिक निगम राजनांदगांव का सम्पत्ति कर व अमृत मिशन योजना की राशि लेने के बाद भी नहीं दे रहे हैं नल कनेक्शन, निगम की मनमानी

राजनांदगांव(दैनिक पहुना)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  के  अधिवक्ता  लवकुमार रामटेके की पत्नी श्रीमती दीपा रामटेके व माता श्रीमती शांताबाई रामटेके के नाम, हक, कब्जे का मकान प्रिन्सेस प्लेटिनम कॉलोनी मित्र चौक ममता नगर राजनांदगांव में है उक्त कॉलोनी को शरणजीत कौर भाटिया पति बलविन्दर सिंह भाटिया ने बनाया है। कॉलोनी पूर्व से ही रोड-रास्ता, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवादित रही है । कॉलोनी में जल संकट हमेशा बना रहा है कॉलोनाईजर के द्वारा कॉलोनी में जल की प्रयाप्त व्यवस्था नहीं की गई है जिसकी शिकायत अनेकानेक बार कलेक्टर सहित निगम आयुक्त, महापौर, पार्षद को की गई किन्तु भेदभाव पूर्व नीति के चलते विगत तीन-चार वर्षो से कॉलोनी वासियों को जल संकट से जुझना पड़ रहा है। कई बार कलेक्टर व निगम सहित महापौर को कॉलोनी निरीक्षण के लिये भी आवेदन के माध्यम से तथा व्यक्तिगत भेंट कर कहाँ गया किन्तु किसी ने भी आज दिनांक तक कॉलोनी का विधिवत निरीक्षण नहीं किया है। कॉलोनी में कुछ लोगों ने अवैध तो कुछ लोगों ने अपनी पहुँच का फायदा उठाकर नल कनेक्शन प्राप्त कर लिया है, इस तरह कॉलोनी में मकान नम्बर एक से पाँच व मकान नम्बर सात में अमृत मिशन योजना अन्तर्गत नल कनेक्शन कर दिया गया है जिसे जलापूर्ति भी हो रही है ।

प्रेस कान्फरेंस में लवकुमार रामटेके ने यह सब जानकारी देते हुए  बताया कि अपनी पत्नी व माता के नाम से जो भवन है उसका विधिवत सम्पत्तिकर की कुल राशि 18,222/- अठारह हजार दो सौ बाईस रूपये व अमृत मिशन योजना के अन्तर्गत लेने के लिये कुल नौ हजार रुपये नगर पालिक निगम राजनांदगांव में जमा कराये है जिसकी रसीद बुक कमांक 315 रसीद कमांक 70 व 71 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 भी निगम के द्वारा दी गई है। 21 दिसम्बर 2022 को निगम की ओर से सुबह नल कनेक्शन करने लिये कुछ लोग आये थे उनमें से एक क्ति जो स्वयं को ठेकेदार का आदमी बता रहा था, ने नल कनेक्शन करने से मना कर दिया और सभी लोगों को वापस ले गया । जिसपर भवन मालिक के द्वारा कलेक्टर महोदय व निगम आयुक्त राजनांदगांव को लिखित में नल कनेक्शन करने हेतु आवेदन दिया किन्तु नल कनेक्शन नहीं किये जाने पर 4 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष  याचिका दायर की जिस पर न्यायालय ने चिन्ता जताते हुए सोमवार को छत्तीसगढ़ शासन, कलेक्टर सहित आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

श्री रामटेके ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार जल, जीवन के अन्तर्गत अमृत मिशन योजना चलाकर घर-घर नल कनेक्शन देते की बात करती है वहीं राजनांदगांव नगर पालिक निगम द्वारा राशि जमा लेने के बाद भी नल कनेक्शन नहीं दिया जाना समझ से परे या किसी भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। श्री रामटेके ने आगे कहा कि शासन व नगर पालिका निगम किसी भी व्यक्ति को उसके प्राकृतिक तथा संवैधानिक अधिकारी से वंचित नहीं कर सकता है । उक्त तर्क के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन, कलेक्टर सहित आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव को नोटिस जारी  है।अब देखना यह है कि शासन, कलेक्टर राजनांदगांव नगर पालिक निगम सहित ठेकेदार पर क्याकार्यवाही करता है और कब तक नल कनेक्शन करता है ।

 

 

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