‘गला दबाने के निशान मिटाने के लिए कौन सी क्रीम बेहतर?’ गूगल पर सर्च करने वाले पति को उम्रकैद

रतलाम। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश निना आशापुरे के न्यायालय ने गूगल सर्च हिस्ट्री को अहम साक्ष्य मानते हुए पति ग्राम झरसंदला निवासी 23 वर्षीय राकेश गायरी पुत्र कैलाश चौधरी को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये की सजा सुनाई है।

शराब पीने का पत्नी करती थी विरोध

जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि मृतका बुलबुल और राकेश के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बुलबुल पति राकेश के आदतन शराब पीने एवं रात में देर से घर आने की बात को लेकर विरोध करती थी। इसी विवाद में राकेश ने पहले बुलबुल के साथ मारपीट की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

सबूत मिटाने के लिए मोबाइल पर किए सर्च

हत्या के बाद राकेश ने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से गूगल सर्च इंजन पर ऐसे सर्च शुरू किए जिनसे वह अपराध के सबूत मिटाने की जानकारी प्राप्त कर सके। राकेश ने गूगल पर यह सर्च किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के निशान आते हैं या नहीं, यदि आते हैं तो उन्हें मिटाने के लिए कौन सी क्रीम सबसे बेहतर है।पोस्टमार्टम में गला फाड़ा जाता है या नहीं जैसी जानकारियां खोजी गईं।

परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में कोर्ट ने किया स्वीकार

न्यायालय ने इन सर्चिंग को महत्वपूर्ण परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। प्रकरण में थाना बिलपांक के निरीक्षक अय्यूब खान द्वारा पूछताछ के दौरान राकेश ने पत्नी बुलबुल की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया।

हालांकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य, राकेश के मोबाइल में की गई सर्चिंग और यह तथ्य कि अंतिम बार बुलबुल को राकेश के साथ जीवित देखा गया, न्यायालय में प्रमाणित हुआ।

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