राजनांदगांव। खैरागढ़ थाना प्रभारी नीलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम बनाकर दो प्रकरण में तीन आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय आदेश पर उप जेल सलोनी भेजा गया। मुखबीर की सूचना आज अमलीडीह चौक पर नाका बंदी कर आरोपी कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 26 साल एवं मुनेश उर्फ मोनू साहू उम्र 24 साल साकिनान पांडादाह थाना खैरागढ़ को जो अपनी बिना नंबर वाली एक्टिवा काली कलर की में तीन बोरी में 315 पौवा देशी प्लेन मंदिरा शीलबंद प्रत्येक पौवा में 180 एम एल भरी हुई, कुल 56.700 लीटर एवं मो. साइकिल एक्टिवा कीमती 70000 रुपये जुमला कीमती 95200 रुपये जब्त कर आरोपी रमेश रजक उम्र 26 साल एवं मुनेश उर्फ मोनू साहू उम्र 24 साल साकिनान पाड़ादाह थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को हिरासत में लेकर शराब रखकर परिवहन रखने के संबंध में वैध लायसेंस की मांग की गई जिसे आरोपीगण ने किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट का पाये जाने पर अपराध कमाक 33/ 2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया।
इसी प्रकार मुखबीर की सूचना पर शनि मंदिर के पास घेरा बंदी कर आरोपी संतु वर्मा पिता रामनाथ वर्मा उम्र 32 साल साकिन पेन्ड्रीखुर्द को अवैध रूप से देशी शराब बिकी करने अपने दो पहिया वाहन डिलक्स से परिवहन कर अपने गांव पेन्ड्रीखुर्द ले जा रहे को रेड कार्यवाही कर उसके कब्जे एक सफेद रंग के थैला में रखे 40 पौवा देशी प्लेन शराब कुल 7.200 लीटर एवं वाहन कीमती 10000 रुपये जुमला कीमती 13200 रुपये जप्त कर बिकी करने के संबंध में वैध लायसेंस की माग करने पर न होना लिखकर देने पर आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट का होना पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34 / 2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर माननीय न्ययालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ में पदस्थ सउनि मुरली बघेल प्र०आ० गन्नू लाल साहू प्र०आ० अगस्तुस खलखो आरक्षक अख्तर मिर्जा, आरक्षक डुलेश्वर साहू आर0 1269 विजेन्द्र कुमार की अहम भूमिका रही।