राजनांदगांव। शासन निर्देशानुसार कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर निगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी केे निर्देश पर वार्ड नं. 10 शंकरपुर मुक्तिधाम रोड में ढाबा के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण करने पर उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि वार्ड नं. 10 शंकरपुर मुक्तिधाम रोड में ढाबा के पास भूमि खसरा कं. 332/4 रकबा 0.8090 हेक्टेयर में भूमि पर कालोनाईजर कुबेर साहू आ. रतनु साहू, मुकेश सिन्हा आ. देउराम सिन्हा एवं आनंद देवांगन आ. तिजउ राम देवांगन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण किया गया था। जिसे हटाने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की गयी थी किन्तु संबंधित कालोनईजर ने इस संबंध में निगम से न ही सम्पर्क किया और न ही अवैध प्लाटिंग निर्माण कार्य बंद किया गया। इनका उक्त कार्य छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम एवं प्रशासन की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग को जे.सी.बी. के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी, उक्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।