बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में दो CSP, एक TI समेत 28 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा…

रायपुर। प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में आखिरकार फैसला आ गया. रायपुर जिला अदालत ने गुरुवार को हत्याकांड में नामजद 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में दो तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं.

4 जून 2003 को एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे. और एक अमित जोगी को छोडकर बाकी 28 लोगों को सजा गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने जिला न्यायालय में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने जिन दो पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है, उनमें तत्कालीन सीएसपी गिल और सीएसपी त्रिवेदी के अलावा टीआई वीके पांडेय शामिल हैं.

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