कंझावला हिट एंड रन केस: 21 महीने बाद अंजलि के परिवार को 36.69 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Kanjhawala Hit and Run Case: दिल्ली के बहुचर्चित कंझावला हिट एंड रन केस में रोहिणी की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) अदालत ने मृतका अंजलि के परिवार को 36 लाख 69 हजार 700 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि यह हादसा आरोपी अमित खन्ना की लापरवाही से हुआ था। यह फैसला 27 अक्टूबर को जिला न्यायाधीश विक्रम ने सुनाया। अदालत ने बीमा कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा करे।

फैसले में कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने पाया कि दुर्घटना के समय अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में, हालांकि बीमा कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को यह मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को भुगतान करनी होगी, लेकिन कोर्ट ने कंपनी को आरोपी अमित खन्ना और वाहन स्वामी लोकेश प्रसाद शर्मा से यह राशि वसूलने का अधिकार भी दे दिया है। इसे रिकवरी राइट्स कहा जाता है।

CCTV फुटेज से वाहन और ड्राइवर की पहचान सिद्ध

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि CCTV फुटेज में वाहन और ड्राइवर की पहचान स्पष्ट रूप से साबित होती है। फुटेज से यह भी स्पष्ट है कि वाहन तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे दुर्घटना हुई।

7.5% वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा

अदालत ने मुआवजा राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है। यह ब्याज 3 अप्रैल 2023 से लागू होगा, जब यह दावा दायर किया गया था, और बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर राशि जमा करनी होगी।

हादसे की रात क्या हुआ था?

यह दर्दनाक घटना 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात को हुई थी। अंजलि अपनी स्कूटी पर जा रही थी, तभी शनी बाजार रोड पर एक ग्रे रंग की बलेनो कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी।

एएनआई के अनुसार, अंजलि की दोस्त निधि, जो पीछे बैठी थी, टक्कर के बाद सड़क पर गिर गई। लेकिन अंजलि कार के नीचे फंस गई और वाहन के साथ कई किलोमीटर तक घसीटी जाती रही। पुलिस ने बाद में कंझावला-कुतुबगढ़ रोड पर अंजलि का शव बरामद किया था। घटनास्थल से काला जूता, स्कार्फ, ईयरपॉड और स्कूटी के टूटे हुए हिस्से भी पाए गए थे।

जांच, गवाही और अदालत की कार्यवाही

दुर्घटना की जांच के दौरान यह साबित हुआ कि कार अमित खन्ना चला रहा था और वही इस हादसे के लिए जिम्मेदार था। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 304A (लापरवाही से मौत) के तहत चार्जशीट दाखिल की। मृतका अंजलि की मां रेखा ने अपनी दो बेटियों और एक नाबालिग बेटे के साथ मिलकर मुआवजे की याचिका दायर की थी। हालांकि, अदालत में यह भी स्वीकार किया गया कि अंजलि की आय या कमाई से जुड़े पक्के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके बावजूद, कोर्ट ने घटना की परिस्थितियों, पारिवारिक निर्भरता और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय किया।

आरोपी पक्ष ने दावा किया कि अंजलि शराब के नशे में थी, और FSL रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा मिली है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट कहा कि भले ही अल्कोहल मौजूद रही हो, इससे ड्राइवर की लापरवाही से इंकार नहीं किया जा सकता। ड्राइवर की जिम्मेदारी कानूनी रूप से पूर्ण रहती है। यह आपराधिक मुकदमा रोहिणी कोर्ट में चल रहा है और प्रॉसिक्यूशन एविडेंस (गवाह पेश किए जाने) के चरण में है।

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