राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने विधानसभा क्षेत्र-73 खैरागढ़ में उप निर्वाचन 2022 की घोषणा के बाद संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राजनांदगांव राजस्व जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क व रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेंगे और न ही आपत्तिजनक नारे लगाएंगे और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेंगे।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। राजनांदगांव राजस्व जिला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट), जिला पंचायत कार्यालय, संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जाएगी। राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगें। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति राजनांदगांव राजस्व जिला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेंगे और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेंगे न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा व जुलूस के लिए उपयोग करेंगे।
राजनांदगांव राजस्व जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार के नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा तो यह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अत्यावश्यक होने एवं समयाभाव के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया। यह आदेश जारी तिथि से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने 18 अप्रैल तक सम्पूर्ण राजस्व जिला राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। राजनांदगांव राजस्व जिला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट), जिला पंचायत कार्यालय, संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जाएगी। राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगें। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति राजनांदगांव राजस्व जिला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेंगे और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेंगे न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा व जुलूस के लिए उपयोग करेंगे।
राजनांदगांव राजस्व जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार के नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा तो यह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अत्यावश्यक होने एवं समयाभाव के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया। यह आदेश जारी तिथि से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने 18 अप्रैल तक सम्पूर्ण राजस्व जिला राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।