रांची: चारा घोटाले (Fodder Scam) के तहत डोरंडा ट्रेजरी (Doranda Treasury) से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है. लालू प्रसाद यादव को 60 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
लालू के अलावा किसको कितनी सजा?
लालू प्रसाद यादव के अलावा मोहम्मद सहीद को 5 साल की सजा और 1.5 करोड़ रुपये फाइन, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना, उमेश दुबे को 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल, राजेश मेहरा को 4 साल, त्रिपुरारी को 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सजा मिली.
इन लोगों को हुई 4 साल की सजा
वहीं डॉक्टर गौरी शंकर को 4 साल, जसवंत सहाय को 3 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना, रविन्द्र कुमार को 4 साल की सजा, प्रभात कुमार को 4 साल की सजा, अजित कुमार को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपये का फाइन, बिरसा उरांव को 4 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना और नलिनी रंजन को 3 साल की सजा हुई.
कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी
तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उनकी तलाश की जा रही है.
सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बीएमपी सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं. जेल प्रशासन ने सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबंध किया. उन्होंने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद यादव के अलावा डॉक्टर केएम प्रसाद और यशवंत सहाय भी भर्ती हैं.