राजनांदगांव। जिले के बागनदी थाने की पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी मामले में पिछले 8 सालों से फरार चल रहे एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। पुलिस ने बताया कि 10 मई 2017 को प्रार्थी देवेन्द्र जैन पिता शान्ति लाल जैन उम्र 52 साल निवासी सदर बाजार रायपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम कारूटोला के प.ह.नं. 29 रा.नि.म. लालबहादुर नगर स्थित 202, 188, 34, 17, 208, 438, 441, 451, 473, 477 छोटे झाड़ के जंगल खसरा नंबर 206, 461, 501, 135, 209, 19, 40, 335 बडे़ झाड़ का जंगल खसरा नंबर 443 घासमद खसरा नंबर 448 पहाड़मद की जमीन को प्रार्थी के जानकारी के बगैर आरोपी बी.बी. सिंग पिता सूर्यभान सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी न्यू राजेन्द्र नगर मेडिसाईन हास्पिटल रोड शुभम विलास के पीछे रायपुर अपने अन्य साथी अरूण कुमार, गौतम साखरे, ढेलू राम, हरजिन्दर सिंह भाटिया तत्कालिन पटवारी अवध राम सोनी के साथ मिलकर छल पूर्वक बेईमानी कर कूटरचना कर कूटरचित दस्तावेंज को असली रूप में अभिलेख को कपटपूर्वक उपयोग में लाकर उक्त भूमि को रजिस्ट्री करवाकर अन्य को बिक्री कर अवैध लाभ अर्जन किया है कि रिपोर्ट पर थाना बागनदी में अपराध क्रमांक 13/2017 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया था। मामले के आरोपी अरूण कुमार साहू पिता दीपक साहू निवासी चिचोला का पता तलाश करने पर उक्त नाम का व्यक्ति ग्राम चिचोला एवं आसपास के गांव में नहीं होना पता चलने पर दस्तावेज में चस्पा फोटो का तस्दीक कराने पर उक्त फोटो मानसिंग देवांगन पिता स्व. बिसौहा देवांगन उम्र 50 साल निवासी रामाटोला थाना डोंगरगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय डोंगरगढ़ में पेश किया गया।

