खैरागढ़। ग्राम हिरावाही में वर्ष 2023 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में न्यायालय ने मुख्य आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
क्या था मामला
एक मार्च 2023 की रात लगभग 11 बजे ग्राम हिरावाही स्थित तालाब में मछली पालन की चौकीदारी कर रहे अशोक बर्मन और मोहन राय झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। उसी दौरान रायपुर पंडरी निवासी 35 वर्षीय धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू वहां पहुंचा।
आरोप है कि धनंजय ने दोनों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब में ले जाकर पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 के तहत धारा 323 और 302 भादवि में मामला दर्ज किया गया।
जांच और गिरफ्तारी
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित को घटनास्थल के पास से ही हिरासत में लिया। उसके भीगे हुए कपड़े और घटना में प्रयुक्त डंडा मौके से जब्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय का फैसला
प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ मोहनी कंवर ने 12 फरवरी को आरोपित धनंजय बाग को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। फैसले के बाद आरोपित को जेल वारंट के तहत जेल दाखिल कर दिया गया।

