Mamata Banerjee Reaction On RG Kar Case Decision: कोलकाता रेप-मर्डर केस (Kolkata rape-murder case) में कोर्ट के फैसले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है। बंगाल मुख्यमंत्री ने सियालदह कोर्ट (Sealdah Court) के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं फैसले से बिलकुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा, “हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया है।
मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि कोलकाता पुलिस मामले की जांच करती तो अभी फैसला कुछ और होता। ममता बनर्जी ने कहा, “हम शुरू से ही फांसी की मांग करते आए हैं, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अगर केस सीबीआई को नहीं सौंपा होता और हमारे हाथ में होता तो बहुत पहले ही फांसी की सजा हो गई होती।
Malda, West Bengal: Regarding convict Sanjay Roy being sentenced to life imprisonment in the RG Kar rape-murder case, CM Mamata Banerjee says, "We have always demanded the death penalty for the accused…" pic.twitter.com/n2mX1tehHO
— IANS (@ians_india) January 20, 2025
वहीं कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, डॉक्टरों के संयुक्त मंच और अभय मार्च के प्रदर्शनकारियों की ओर से सियालदह कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है।
भाजपा भी फैसले से नाराज
यही नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “हम चाहते थे कि मृत्युदंड हो। वो नहीं हुआ। पीड़ित परिवार रुपए नहीं चाहता। बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था, जांच होनी चाहिए। कोर्ट को बोलना चाहिए था कि संजय ने जिन लोगों का नाम लिया उसकी जांच होनी चाहिए।
आरोपी संजय रॉय को मीली है उम्रकैद की सजा
बता दें कि कोलकाता की सियालदाह की सेशन कोर्ट ने आरजी कर हॉस्पिटल रेप-मर्डर केस में सोमवार (20 जनवरी, 2025) को मामले के आरोपी को सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, संजय रॉय का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अदालत में आरोपी ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। चूंकि वह रुद्राक्ष की माला पहनता है और अगर उसकी ओर से कोई गलत काम किया गया होता तो घटना के समय ही वह माला टूट जाती।
पीड़ित परिवार ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए मुआवजा लेने से किया इंकार
आरजी कर केस में पीड़ित परिवार ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं मृतका महिला डॉक्टर के पिता का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं बल्कि न्याय चाहिए।