मनीष सिसोदिया पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत

दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति मामला केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को फौरी राहत मिली है. मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है लेकिन फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत दी है.

हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा. दिल्ली कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. परिवार के अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे, मोबाईल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत के हवाले से अंतरिम जमानत की मांग की है.

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