नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिवाली जेल में ही मनेगी. मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों की इजाजत नहीं दी है. दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाज़त दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मनीष सिसोदिया कल यानी शनिवार की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की मांग को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी.
मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अगर 5 दिन नहीं दे सकते तो 2 दिन की इजाज़त दे दीजिए. मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी पहले इस तरह से पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी. वहीं, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की याचिका का विरोध किया और कहा कि मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत के लिए आना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या दोनों जांच एजेंसी से मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कराई है?
इसके बाद सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभी दस्तावेज़ों की जांच नहीं की है. वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि इसमें से कई मेडिकल सर्टिफिकेट हाईकोर्ट में भी लगे थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाज़त दी है. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बीमार पत्नी से 5 दिन के लिए मुलाकात करने की इजाज़त की मांग की थी.
अदालत दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है. पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं. दिल्ली शराब घोटाला के दोनों मामलों यानी ईडी और सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है.
कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, जब शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उनकी पिछली जमानत अर्जी हाईकोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी. हालांकि, जून में हाईकोर्ट ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी.
उपमुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया के पास कई विभागों का जिम्मा था, जिसमें आबकारी विभाग भी शामिल था. सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. तब से वह हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था.