0- शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा ले गया था आरोपी
राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, ओएसडी पुलिस मोहला मानपुर चौकी अक्षय कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ चौकी अर्जून कुर्रे के दिशा निर्देशन में थाने में दर्ज महिला एवं बालक/बालिका संबंधी अपराधों की शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते अपहृत बालिका और आरोपी को महज 5 दिन में खोज निकाला, बालिका को परिजन को सौंपा और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा।
थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के प्रार्थी ने 26 जून को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में गुम इंसान क्रमांक 38/2022 एवं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/2022 धारा 363 भारतीय दंड संहिता कायम कर विवेचना में लिया गयाद्य मामले की कायमी दिनांक से ही मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा गुम बालिका एवं अज्ञात आरोपी के पता साजी हेतु टीम तैयार कर अलग-अलग दिशाओं में रवाना किया गया था तथा मुखबीर लगाया गया था, कि दौरान विवेचना के 29 जून को संदेही अनिल कुमार भूआर्य पिता मनोहर भूआर्य उम्र 19 साल निवासी कुंवारदल्ली थाना अंबागढ़ चौकी के कब्जे से गुम बालिका को बरामद किया गया। विवेचना दौरान गुम बालिका की महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 सीआरपीसी के तहत कथन कराया गया, कथन के आधार पर आरोपी अनिल कुमार भूआर्य से पूछताछ करने पर अपराध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का घटित करना पाए जाने से मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376 भारतीय दंड संहिता 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जोड़ी जाकर आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायालय राजनांदगांव में पेश कर जेल भेजा गया।