राजनांदगांव। प्रकरण सदर में घटना 18 नवंबर को आरोपी करण टाकरी मोतीपुर काई तालाब के पास प्रार्थी को बुलाकर अपने साथी गौरव मेश्राम, सुधांशु पात्रे, नावेन्द्र उर्फ नवल मानिकपुरी के साथ मिलकर प्रार्थी से गांजा पीने के लिये पैसे का मांग करने लगे जिसे पैसा नही है बोलने पर आरोपीगण प्रार्थी को मॉ बहन का अश्लील गाली गलौच करते हुए तालाब किनारे निर्माणधीन मकान के पास हाथ मुक्का एवं पाईप से मारपीट किये थे जिस पर पुलिस चौकी चिखली में धारा 294,323,327,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने से बदमाशों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु टीम गठित कर पतासाजी कर दबिश देकर आरोपीगण करण टाकरी पिता स्व0 शंकर टाकरी उम्र 23 साल, गौरव मेश्राम पिता वामन मेश्राम उम्र 20 साल , सुधांषु पात्रे पिता मुकेष पात्रे उम्र 23 साल, नवल मानिकपुरी उर्फ नावेन्द्र पिता शत्रुहन मानिकपुरी उम्र 18 साल सभी निवासी मोतीपुर – रामनगर पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को पकडा गया व आरोपीगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी। इसी तरह से क्षेत्र के गुण्डा बदमाशो पर नजर रखी जा रही है, अभियान कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, म0प्र0आर0 वंदना पटले, आर0 राजकुमार बंजारा, कमल साहू, बीरबल सिंह राजपूत, क्षत्रपाल वर्मा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।