मोदी सरनेम केस: ‘राहुल गांधी को सावधान रहना चाहिए था’, SC ने कांग्रेस नेता को दी चेतावनी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी और लोकसभा सांसद के रूप में उनका दर्जा बहाल कर दिया. हालांकि, शीर्ष अदालत की तरफ से मिली राहत कांग्रेस नेता के लिए चेतावनी भी लेकर आई. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘ राहुल गांधी को कथित टिप्पणी करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था.’

लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति बीआर गवई के हवाले से कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है. जैसा कि अवमानना ​​याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते समय इस अदालत ने देखा, उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था.’

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