कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते टाइम अनजाने में बैंक अकाउंट नंबर गलत टाइप हो जाता है. इसकी वजह से आपके सारे पैसे पर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. इंटरनेट का इस्तेमाल जैसे-जैसे ज्यादा होने लगा है, वैसे- वैसे बैंकिंग से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं. ये गलती किसी से भी हो सकती है जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए. यहां हम आपको बताएंगे कि यूपीआई और नेट बैंकिंग के दौरान अगर गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं तो क्या करना चाहिए. कैसे 48 घंटे के अंदर रिफंड ले सकते हैं.
यहां करें शिकायत, 48 घंटे में पैसे वापस
अगर आपसे गलत अकाउंट में पेमेंट हो गया है तो सबसे पहले आपको उस पेमेंट प्लेटफॉर्म (Phone-pay, Google pay, Paytm) की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा. जहां आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी. वह आपको उन्हें बताना होगा. इसके बाद आपको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी. फिर जितना जल्दी हो सके आपको अपने बैंक में भी गलत पेमेंट की शिकायत दर्ज करानी होगी.
शिकायत के लिए किस नंबर पर लगाएं फोन
जब भी यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 18001201740 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं. इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें. अगर बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चलजी जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे. याद रखें हमेशा यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें. इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है.
इन बातों का रखें ध्यान
आपको शिकायत दर्ज करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गलत ट्रांसफर का अधिकारिक नोटिफिकेशन होना चाहिए. ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. इसी के साथ यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए. इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है. ये एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.