राजनांदगांव। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को होने जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में ऐसे मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्ष सहमत है। इस प्रकार मामलों का निपटारा आपसी राजीनामा- समझौता के माध्यम से किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
जिला न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार 14 मई 2022 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिसके लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा। 14 मई को न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालय के राजस्व अधिकारियों सहित कुल 39 खंडपीठ कार्यरत रहेगी। जिसमें पक्षकारों की वर्चुअल या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत का लाभ सभी को दिलाने जिले के गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों व प्री-लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किए जायेंगे। इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी पक्षकारों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक रूप से पालन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई है। आप सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।