नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी होगा लंबित प्रकरणों का निराकरण

राजनांदगांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार आगामी 13 मई को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय राजनांदगांव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय-खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में न्यायालय के लंबित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण बड़े ही सौहाद्रपूर्ण माहौल में किया जाता है। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप द्वारा संबंधित न्यायाधीश, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किये जायेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 13 मई 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हैं।
इस बार भी हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर एवं अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार आयोजित लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।

error: Content is protected !!