NEET UG 2024: नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश…

नई दिल्ली। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम आदेश सुनाया। 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि पर्चा लीक हुआ था। साथ ही आदेश दिया कि सभी छात्रों का परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक सार्वजनिक किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, पर्चा बिहार के हजारीबाग में लीक हुआ था। बता दें, सर्वोच्च अदालत उन 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें परिणाम रद कर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है। वहीं, सरकार का कहना है कि परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की पहचान उजागर नहीं करने के लिए भी कहा है।

दोबारा परीक्षा के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबित करिए कि पेपर लीक हुआ था। दोबारा परीक्षा का आदेश देने के लिए ठोस वजह होना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने परीक्षा में शामिल हुए 23 लाख अभ्यर्थियों से पूछा कि उनमें से कितनों ने परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा का लाभ उठाया। इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने बताया कि 15000 उम्मीदवारों ने इस करेक्शन विंडो का उपयोग किया।

आगे सीजेआई ने कहा कि अदालत उन लोगों से जानना चाहती है, जिन्होंने अपने केंद्र बदले हैं, उनमें से कितनों ने शीर्ष 1.08 लाख में जगह बनाई है।

सुनवाई के पहले एक्शन में नजर आई सीबीआई

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सीबीआई ने गुरुवार सुबह पटना में छापा मारा और एम्स पटना के तीन छात्रों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ जारी है। डॉक्टरों के कमरों को सील कर दिया गया है।

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