सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया तो खैर नहीं! पुलिस ने दी हिदायत

मतदान के गोपनियता भंग करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत की जाएगी कार्यवाही।

राजनांदगांव। आसन्न लोकसभा निर्वाचन- 2024 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है बीते 26 अप्रैल को द्वितीय चरण का मदतान संपन्न हुआ है जिसमें कुछ मतदताओं द्वारा अपने दिये गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो एवं वीडियो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनियता को भंग किये जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत अपराध है अतः ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएग। विभिन्न सोशल मीडिया में डाले गये पोस्ट को डीलिट करना सुनिश्चित करें।

राजनीतिक दल अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक दूसरे दाल वह व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है यह भी कानूनन् अपराध है जिसके लिए पोस्ट भेजना वाले एवं ग्रुप एडमिन के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

अतः आगे भी इस प्रकार के अपने मतदान की गोपनियता भंग करने वाले के खिलाफ एवं एक दूसरे राजनीतिक दल के विरुद्ध आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सक्त कानुनी कार्यवाही किया जावेगा।

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