30 अगस्त 2023 को अदालत ने पतंजलि को कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था. हालांकि, अदालत को एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से जानकारी मिली कि पतंजलि ने इस आदेश का उल्लंघन किया है. जस्टिस आरआई छागला की अध्यक्षता में चल रही सुनवाई में पाया गया कि आदेश जारी होने के बाद भी पतंजलि ने कपूर उत्पादों की आपूर्ति की थी.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश का बार-बार उल्लंघन अस्वीकार्य है…” अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं.
पतंजलि ने इस पर हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और आदेश का पालन करने की बात कही. हलफनामे में यह स्वीकार किया गया कि आदेश के जारी होने के बाद भी जून 2024 तक डिस्ट्रिब्यूटर्स को 49 लाख 57 हजार 861 रुपये के कपूर उत्पादों की आपूर्ति की गई थी. साथ ही, यह भी बताया गया कि 25 लाख 94 हजार 505 रुपये के उत्पाद अब भी डिस्ट्रिब्यूटर्स के पास हैं और उनकी बिक्री रोक दी गई है.
मंगलम ऑर्गेनिक्स ने दावा किया कि पतंजलि ने जून 2024 के बाद भी उत्पाद बेचे हैं. कोर्ट को जानकारी दी गई कि कपूर उत्पाद 8 जुलाई तक वेबसाइट पर उपलब्ध थे, जो पतंजलि के हलफनामे में उल्लेखित नहीं था. कोर्ट ने पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने के अलावा मंगलम ऑर्गेनिक्स को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.