NEET-UG रिजल्ट घोषित होने के बाद एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के लास्ट सप्ताह से शुरू हो सकती है. एडमिशन के लिए सीट NEET-UG परीक्षा में प्राप्त नंबरों के अनुसार अलाॅट की जाएगी. काउंसलिंग का आयोजन नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से किया जाएगा. NTA ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भौतिकी में पूछे गये प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब देने पर अब 13 लाख छात्र की रैंक बदल जाएगी. इसके कारण पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी. ऑल इंडिया रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
NEET-UG में 100 फीसदी अंक पाने वाले छात्रों की संख्या भी घट कर सिर्फ 17 रह जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कई छात्र देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेज एम्स में दाखिले की दौड़ से कई टॉपर बाहर हो सकते हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को कहा था कि NTA संशोधित रिजल्ट 2 दिनों में घोषित कर देगा. ऐसे में नतीजे आज आने के पूरे आसार हैं. परमाणु से संबंधित एक सवाल के सही उत्तर को लेकर IIT दिल्ली के विशेषज्ञों की रिपोर्ट फिजिक्स के 19 नवंबर प्रश्न के विकल्प 4 को सही उत्तर मानते हुए NEET-UG 2024 के परिणाम को संशोधित करने और नये सिरे से जारी करने का आदेश दिया है.
क्या था NEET-UG का विवाद?
NTA की ओर से NEET-UG 2024 परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया गया था और रिजल्ट 4 जून को घोषित किया था. NTA ने कुल 67 टाॅपर्स घोषित किए थे. वहीं इन टाॅपरों में से हरियाणा के एक केंद्र से 6 टाॅपर हुए थे और इसी केंद्र पर 2 अभ्यर्थियों को 718 और 719 नंबर मिले थे.
जिसके बाद एग्जाम में शामिल अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक होने के आरोप लगाने लगे. सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कुल 40 याचिका दायर की गई थी. मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को 20 जुलाई को एग्जाम सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया था.
उसके बाद 23 जुलाई को अंतिम फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट परीक्षा का आयोजन फिर से नहीं किया जाएगा. वहीं कोर्ट ने NTA को आदेश दिया कि वह NEET-UG परीक्षा का रिजल्ट फिर से घोषित करें.