विधिक जागरूकता शिविरों का हुआ आयोजन

राजनांदगांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 17 सितम्बर को विशेष साक्षरता अभियान अंतर्गत आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार कश्यप के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला एवं तहसील स्तर पर विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में व्यापक विशेष जागरूकता अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
विशेष जागरूकता अभियान में मौलिक कर्तव्य, मोटन यान अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालन, ड्रायविंग लायसेंस की आवश्यकता एवं बीमा की आवश्यकता के बारे में दी गई जानकारी
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत जिले एवं तालुका में पदस्थ न्यायाधीशगण द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए स्कूलों एवं अन्य स्थानों में जाकर तथा ऑनलाईन माध्यम से शिविरों का आयोजन कर लोगों को अनुच्छेद – 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों की जानकारी, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालन, ड्रायविंग लायसेंस की आवश्यकता एवं बीमा की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी जिला जेल एवं उपजेलों में फिजिकल एवं वर्चुअल मोड पर बंदियों को कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं को सुना एवं निराकरण हेतु दर्ज किया गया।
पैरालीगल वालिंटियर्स को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों से संपर्क कर उन्हें घरेलू हिंसा अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
इस विशेष अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में 197 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12674 हितग्राही लाभान्वित हुये एवं वर्चुअल माध्यम से 07 शिविर आयोजित किये गये, जिसमें लगभग 782 हितग्राही लाभान्वित हुये।

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