OROP: केंद्र को SC का निर्देश- जल्द करें पूर्व सैनिकों के एरियर का भुगतान, तय कर दी डेडलाइन

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension Scheme) योजना के तहत सभी पात्र पारिवारिक पेंशनरों और सेनाओं के वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्यकर्मियों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है. ये मामला ओआरओपी योजना के तहत पूर्व सैनिकों की लंबित पेंशन से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को बकाया पेंशन का किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सेना के पेंशनरों की विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों को बकाया भुगतान की समय सीमा को भी तय किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो 6 लाख लोग पारिवारिक पेंशनभोगी हैं और वीरता पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें 30 अप्रैल, 2023 तक वन रैंक वन पेंशन योजना की बकाया रकम मिलेगी. जबकि 70 साल से अधिक उम्र के 4 लाख पेंशनरों को 30 जून, 2023 तक बकाए का भुगतान किया जाएगा. बाकी 11 लाख लोगों को तीन समान किस्तों में बकाया का भुगतान किया जाएगा. इन सभी को 31 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को बराबर किश्तों में वन रैंक वन पेंशन के बकाये का भुगतान किया जाएगा.

गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी थी. सेनाओं के 25 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलने वाला है. इसके कारण सरकारी खजाने पर लगभग 8500 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. बहरहाल केंद्र सरकार ने सेनाओं के सभी योग्य पेंशनरों को ‘वन रैंक-वन पेंशन’ योजना के तहत बकाया रकम के भुगतान के लिए थोड़ा समय मांगा था. उसने कहा था कि इस समय की जरूरत कई तरह की सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए है. इसको लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले एक याचिका भी दायर की थी.

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