उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद सरकार ने अपना आदेश रोक दिया है. उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक आदेश में यह जानकारी दी है.
विनिर्माण लाइसेंस 30 अप्रैल को कर दिया गया था निलंबित
30 अप्रैल को, उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया था. उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी का लाइसेंस रोक दिया गया है.
कमेटी ने कहा- लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में नहीं किया गया कानून का पालन
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश अवैध था और जिस तरह से लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने आदेश पारित किया, वैसा नहीं किया जाना चाहिए था. कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइसेंस रद्द कर दिया गया, इसलिए यह समिति अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप रही है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके.