मोहंदी चौक के शीतल जनरल स्टोर व पान ठेला संचालक के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संतोष सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ दिनेश सिन्हा के मार्गदर्शन पर घुमका व दुर्ग जिले के सीमा मंे स्थित मोहंदी चौक के शीतल ढाबा जिसमंे पान ठेला की आड़ में अवैध रूप से संचालित तम्बाकू युक्त हुक्का पिलाने के लिए ग्राहकों व राहगीरो को हुक्का पॉट व अवैध फ्लेवर युक्त हुक्का व सामग्री उपलब्ध कराता है। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा एवं थाना स्टाफ द्वारा सूचना पर टीम गठित कर मोंहदी चौक में शीतल ढाबा के बाजू में स्थित जनरल स्टोर पान ठेला पर छापामार कार्यवाही की गई जहां संचालक योगेश साहू पिता सुरेन्द्र साहू उम्र 21 साल साकिन मोंहदी थाना घुमका जिला राजनांदगांव के द्वारा लडकों को प्रतिबंधित फ्लेवर का तम्बाकू, हुक्का पॉट उपलब्ध करा रहा था। बिना अनुमति के बाद भी जनरल स्टोर की आड़ में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था मौके पर एक लाल रंग कॉच का हुक्का पॉट, काले रंग का चिलम, एक भूरा व काला रंग का पाईप एवं मिस चीफ, चॉकलेटी फ्लेवर का तम्बाकू जप्त करते हुए संचालक योगेश साहू के खिलाफ कोटपा एक्ट की धारा 4/21, 6/24 कोटपा अधि0 2003 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।