राजनांदगांव। बीते 14 जनवरी को प्रार्थी की रिपोर्ट पर कि उसकी बेटी जो उसके साथ ही रहती थी 13 जनवरी को रात्रि करीबन 9:00 बजे उसे खाना खिलाकर गांव में रामायण देखने जाउगी बोली उसके बाद वह सो गया। मृतिका किसके साथ रामयण देखने गई उसे नहीं मालूम 14 जनवरी को सुबह उठकर देखें तो उसकी लड़की नहीं दिखी, गांव व अपने रिस्तेदारी में पुछताछ कर पतासाजी करते रहे तभी प्रार्थी की भाई-बहू बताई कि मृतिका कोठार के झोपडी (झाला) में पड़ी है तब वह जाकर देखा तो पूर्व से बना हुआ झोपडी (झाला) उजड चुका था। उसके अन्दर उसकी बेटी जमीन में पडी थी, पैरा से ढका हुआ था, उसके चेहरा सिर के पास लडकी का ठुठ था, हटाकर देखा तो मृतिका के चेहरे में लकड़ी के ठुठ से मारने से चोट लगा था उसकी लड़की की मृत्यु हो चुकि थी। उसकी बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लडकी के ठुठ से सिर में मारकर हत्या कर दिया है कि रिपोर्ट पर मर्ग पश्चात अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 02/2023 धारा 302 भादवि कायम कर घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निदेर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा वर्मा के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक सईद अख्तर एवं सायबर सेल प्रभारी उमेश बघेल के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की गई। मुखबिर एवं तकनिकी सहायता से संदेही आरोपी अशोक फुलकुंवर पिता कलीराम फुलकुवंर उम्र 25 साल एवं योगराज उईके उर्फ तेजूराम उईके पिता श्रीराम उईके उम्र 23 साल दोनो ग्राम चांदीटोला थाना देवरी जिला गोदिया महाराष्ट्र को तलब कर कडाई से पुछताछ करने पर अपराध घटित करना कबूल करते हुए अपने ब्यान मे बताये कि वे 13 जनवरी को मोटर सायकल क्रमांक एमएच-34-बीटी-1164 पलसर से ग्राम खोभा मंडाई घुमने करीबन 4.00 बजे आये थे कि अशोक फुलकुंवर मृतिका से मोबाईल से बात कर मृतिका से मिलने मृतिका के गांव अपने भांजा तेजुराम उईके साथ मिलने आया था। अशोक फुलकुवर मृतिका के साथ शारीरिक संबंध बनाकर मृतिका का गला दबाकर एवं लकडी के ठुठ (ठुडगा) को सिर मे पटकर हत्या कर अपने घर वापस चला गया। विवेचना के दौरान संदेहियो से पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार करने पर अपराध क्रमांक 02/2023 धारा 302, 376, 201, 34 भादवि के तहत् दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही मे थाना गैन्दाटोला में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक एस0एल0 कवंर, प्रधान आरक्षक केदानाथ चन्द्रवंशी, बलराम सिंह, बिसेलाल साहू, लेवर ठाकुर, आरक्षक हिरेन्द्र देशमुख, कमलेश सहारे, याशु कवंर, दुर्योधन कोलियारे एवं अन्य थाना स्टाफ, सायबर सेल से सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, प्र.आर. अनित शुक्ला, आरक्षक मनोज खुंटे, आदित्य सिह, हेमंत साहू एवं अमित सोनी की सराहनीय भूमिका रही।