राजनांदगांव (दैनिक पहुना)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियो (मतदाता सूची) का विशेष सं़िक्षप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2023 कार्यक्रम का संचालन मतदान केन्द्र में बी.एल.ओ. द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत समस्त पात्र मतदाताओं का नाम जिनकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष पूर्ण हो गई है या 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष के हो जाएंगें ऐसे मतदाताओं का नाम व्यापक रुप से जोड़ने एवं डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।
मतदान हेतु निर्धारित आयु 18 वर्ष 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक युवती पंजीकरण हेतु पात्र होते हैं। नये मतदाताओं का पंजीकरण व मतदाता सूची में संशोधन व विलोपन संबंधित कार्य हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र में विहित अधिकारी ठस्व् बुथ लेबल अधिकारियों के द्वारा सेवाएं दी रही है। ठस्व् अपने मूल दायित्वों के साथ-साथ आयोग के इस महत्वपूर्ण कार्य को मतदान केन्द्र में संपादित कर रहे हैैं।
1 अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 6 भरना होगा। इसी प्रकार जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में पूर्व से दर्ज है उन्हें मतदाता परिचय पत्र को आधार लिंकिंग के लिए फार्म 6 बी भरना होगा। इसी तरह फार्म 7 भर कर मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी कार्य किया जा सकेगा। मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए फार्म 8 भरना होगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने संशोधित करने या अन्य कार्यवाही के लिए वोटर हेल्पलाइन एप का प्रयोग ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। यह कार्यक्रम आनलाईन माध्यम से होगा। भारत निर्वाचन आयोग के बेबसाइट में जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। सुविधानुसार निकटतम लोक सेवा केन्द्र में भी आवेदन कर सकते हैं।
आयु की गणना हेतु चार तिथियों को 18 की आयु पूर्ण करने हेतु आधार माना है। 01 जनवरी , 01 अप्रैल, 01 जुलाई , 01 अक्टूबर यदि इसमें से किसी तारीख को या उससे पहले 18 साल के हो रहे हैं, तो फॅार्म 06 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।