नई दिल्ली. आप सांसद राघव चड्ढा को शुक्रवार को अदालत से बड़ा झटका लगा है. पटियाला हाउस अदालत ने चड्ढा को टाइप-7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है.
अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के नोटिस को सही मानते हुए यह आदेश सुनाया है. बता दें कि राघव चड्ढा को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में खलल डालने के चलते निलंबित कर दिया गया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राघव चड्ढा को आवंटित बंगले में रहने का अधिकार नहीं है. चड्ढा को बतौर सांसद लुटियन जोन में टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया था. पहली बार सांसद बने जन प्रतिनिधियों के लिए सरकारी आवास का आवंटन टाइप-7 दर्जे में होता है, लेकिन चड्ढा को अस्थायी तौर पर टाइप 7 बंगला आवंटित कर दिया गया था. टाइप 7 बंगला आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को दिया जाता है. नियमों से परे जाकर वीआईपी बंगला आवंटन मामले ने बाद में तूल पकड़ लिया था.
नियमानुसार आवंटित हुआ था सांसद
राघव चड्ढा ने कहा कि यह बंगला उन्हें नियमानुसार आवंटित हुआ था. आवास को बिना किसी सूचना के रद्द किया है, जो मनमाने रवैये को दर्शाता है. मेरे कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने हैं, उन्हें भी इनकी पात्रता से ऊपर वाले आवास आवंटित हैं.